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सुप्रीम कोर्ट का फैसला EWS आरक्षण जारी रहेगा, गरीबों को मिलेगा 10 फीसदी का आरक्षण !

सुप्रीम कोर्ट का फैसला EWS आरक्षण जारी रहेगा, गरीबों को मिलेगा 10 फीसदी का आरक्षण !

आखिरकार ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटा पर फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ-साफ कह दिया कि, देशभर में ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे जारी रखने पर अपनी मुहर लगा दी है।

चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय बेंच ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। 5 सदस्यीय बेच में 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में अपना मत दिया तो 2 ने विपक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के अनुसार, सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10 प्रतिशत का आरक्षण बरकरार रहेगा। इस मामले में 30 से ज्यादा याचिकाएं डाली गई थीं, जिस पर 27 सितंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला आज 7 दिसम्बर के लिए सुरक्षित रख लिया था। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन को सही बताया।

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने अपने फैसले में कहा कि, आर्थिक मापदंड को ध्यान में रखते हुए ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के बुनियादी ढांचे या समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटे की 50 प्रतिशत की सीमा सहित संविधान की किसी भी आवश्यक विशेषता को क्षति नहीं पहुंचाता, क्योंकि कोटे की सीमा पहले से ही लचीली है।

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