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भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप के आरोप में दर्ज होगी FIR, पुलिस को करनी होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शाहनवाज हुसैन की याचिका !

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन पर रेप के आरोप में दर्ज होगी FIR, पुलिस को करनी होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की शाहनवाज हुसैन की याचिका !

बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को बलात्कार के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चार साल पुराने रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले की सही ढंग से जांच होनी चाहिए। अगर आप सही होंगे तो बच जाएंगे। ऐसे में अब शाहनवाज हुसैन पर रेप का केस दर्ज होगा।

शाहनवाज हुसैन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने जस्टिस एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष कहा कि शिकायतकर्ता ने उनके मुवक्किल के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज कराई थीं और पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इस पर पीठ ने कहा कि निष्पक्ष जांच होती है और अगर कुछ नहीं मिलता है, तो आपको बरी कर देंगे।

 

शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे मामले में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता। पिछले साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शहनवाज के खिलाफ सुनवाई पूरी होने तक केस दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। अब 16 जनवरी 2023 को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करने की इजाजत दे दी है।

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