कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिजाब विवाद में छात्र संगठनों की याचिका खारिज !
कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिजाब विवाद में छात्र संगठनों की याचिका खारिज !
हिजाब को लेकर जारी देशव्यापी बहस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है ! कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्र संगठनों की याचिका खारिज कर दी है। यह हिजाब समर्थकों के लिए बड़ा झटका है।
तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। कर्नाटक हाईकोर्ट की तीन जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है।
कर्नाटक उडुपी के कुछ छात्र संगठनों के ग्रुप ने अदालत में हिजाब पर प्रतिबंध के फैसले को लेकर चुनौती दी थी। स्टूडेंट्स ने तर्क दिया था कि हिजाब संविधान के द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के तहत आता है। कोई कॉलेज या स्कूल इस संबंध में प्रतिबंध को लेकर कोई फैसला नहीं दे सकता है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने मामले में कोर्ट से कहा है कि सिर्फ संस्थागत अनुशासन से संबंधित लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा देश में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लंबे अरते तक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम संगठनों की याचिका खारिज कर दी है। अब छात्रों को ड्रेस कोड का पालन करना होगा। अदालत ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना है।