राष्ट्रीय

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में बड़ी राहत.दोनों की जमानत मंजूर और सजा निलंबित !

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है और उनकी सजा को निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने 29 अक्टूबर 2026 को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इससे पहले अदालत ने 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है और निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को निलंबित कर दिया है।

यह मामला साल 2019 का है, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता आकाश सक्सेना ने रामपुर के सिविल लाइंस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो पैन कार्ड हैं, जिनका इस्तेमाल चुनाव और अन्य सरकारी दस्तावेजों में किया गया था। इस मामले में रामपुर की अदालत ने आजम खान को 10 साल और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

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