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संभल हिंसा मामले में एएसपी अनुज चौधरी पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का तबादले के साथ डिमोशन।

संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़के हिंस्सा मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM विभांशु सुधीर ने ASP अनुज चौधरी के अलावा 15 से 20 पुलिकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इस बीच CJM विभांशु सुधीर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर अचानक संभल से ट्रांसफर कर दिया गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देशानुसार उन्हें संभल से हटाकर सुल्तानपुर भेजा गया है.इसके साथ ही उन्हें CJM से हटाकर सिविल जज (सीनियर डिविजन) यानि डिमोशन वाला पद दिया गया है.

 

संभल में हुई हिंसा के दौरान आलम नामक एक युवक घायल हो गया था. आलम के पिता यमन ने कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए CJM विभांशु सुधीर ने एक बड़ा आदेश जारी किया था. उन्होंने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और करीब 15 से 20 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. जज के इस आदेश के बाद संभल पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया था. संभल के पुलिस अधीक्षक (SP) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा था

कि पुलिस विभाग इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगा और फिलहाल एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी. प्रशासन का कहना था कि पुलिसकर्मी केवल अपनी ड्यूटी कर रहे थे.बता दें कि जज विभांशु सुधीर का तबादला सुल्तानपुर के लिए हुआ है. सामने आई जानकारी के अनुसार उन्हें CJM के पद से हटाकर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर भेजा गया है.प्रशासनिक शब्दावली में इसे एक पायदान नीचे का पद माना जाता है जिसे डिमोशन की तरह देखा जा रहा है.

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