राष्ट्रीय
देश में किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता-सुप्रीम कोर्ट
देश में किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता-सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट यह भी कहता है कि वह संतुष्ट है कि मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है।
SC का कहना है कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई शर्त, गैर-टीकाकरण वाले लोगों को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच प्रतिबंधित करने वाले संगठन आनुपातिक नहीं हैं और वर्तमान मौजूदा परिस्थितियों में वापस बुलाए जाने चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को COVID-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों पर डेटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया !