हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा- सेबी की जांच में कोई कमी नहीं, जांच 3 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश !
हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में संदेह नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में एसआईटी जांच का आदेश देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने सेबी को इस मामले में 24 में से दो लंबित मामलों की जांच 3 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया।
बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की जनवरी 2023 में जारी की गई रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार का रेग्युलेटर होने के नाते सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) से ये पता लगाने को कहा था कि अडानी समूह की ओर से नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका था कि इस मसले पर सेबी की जांच रिपोर्ट और एक्सपर्ट कमेटी की निष्पक्षता पर उसे कोई संदेह नहीं है। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट कोई अंतिम सत्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए ये भी कहा था कि शेयर बाजार नियामक सेबी को बदनाम करने का उसके पास कोई कारण नहीं है, जिसने अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की जांच की थी।
24 जनवरी 2023 को अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने गौतम अडानी की सभी कंपनियों को लेकर एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसमें एक आरोप ये भी था कि गौतम अडानी और उनके समूह ने पैसे गलत तरीके से दुबई और मॉरीशस भेजे। फिर उन्हीं पैसों को वापस अडानी के शेयर में इन्वेस्ट किया गया और इसके जरिए शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव कराया गया और शेयरधारकों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया।