1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार के खिलाफ आज सुनाएगी कोर्ट अपना फैसला !

राउज एवेन्यू कोर्ट पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ सिख विरोधी दंगों के एक मामले में अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है । मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा शुक्रवार को फैसला सुनाने वाली हैं। 31 जनवरी को अदालत ने सरकारी वकील मनीष रावत की अतिरिक्त दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उसके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है।
कमिश्नरेट पुलिस ने कई शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया वकील अनिल शर्मा ने कहा था कि सज्जन कुमार का नाम शुरू से ही नहीं था, इस मामले में विदेशी भूमि का कानून लागू नहीं होता और गवाह द्वारा सज्जन कुमार कानाम लेने में 16 साल की देरी हुई। यह भी कहा गया कि एक मामला जिसमें सज्जन कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषी ठहराया था, सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए लंबित है।एडवोकेट अनिल शर्मा ने वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का द्वारा उद्धृत मामले का भी उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि असाधारण स्थिति में भी देश का कानून ही प्रभावी होगा न कि अंतर्राष्ट्रीय कानून।