संवैधानिक संस्थानों के गले में पट्टा डालकर भ्र्ष्टाचार की नयी इबारत लिखने वाले मोदी की धज्जियां उड़नी शुरू , सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद अब चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को 15 नवंबर शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चुनावी चंदे की डिटेल जमा करने को कहा !
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को रिमाइंडर भेजकर आज शाम यानी बुधवार 15 नवंबर 2023 की शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चुनावी चंदे की डिटेल जमा करने को कहा है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह दो सप्ताह में इस बॉन्ड से राजनीतिक दलों को मिले चंदे का अपडेटेड डेटा कोर्ट में पेश करे।
चुनाव आयोग का रिमाइंडर सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के अनुक्रम में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा था कि वह अगली सुनवाई में राजनीतिक दलों को 30 सितंबर 2023 तक मिले राजनीतिक चंदे की डिटेल कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में मुहैया कराए।
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लिखे पत्र में उनसे प्रत्येक बॉन्ड के साथ चंदा देने वाले की विस्तृत जानकारी, ऐसे प्रत्येक बॉन्ड की रकम और अन्य जानकारी जमा करने को कहा है। चुनाव आयोग के पत्र में कहा गया है कि इस तरह की जानकारी दोहरे सीलबंद लिफाफे में निर्वाचन व्यय विभाग के सचिव को भेजी जानी चाहिए, जिसमें एक सीलबंद लिफाफे में सारी जानकारी और दूसरे सीलबंद लिफाफे में पहला लिफाफा हो।
आयोग ने कहा कि उस तक सीलबंद लिफाफे 15 नवंबर की शाम तक पहुंच जाने चाहिए। आयोग ने यह भी कहा कि लिफाफों पर स्पष्ट रूप से ‘गोपनीय-चुनावी बॉन्ड’ लिखा होना चाहिए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 नवंबर को एक अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को अपडेटेड डेटा पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।