ये गणपति पूजा वाले जज नहीं है जो लोकतंत्र के चीरहरण में सहयोग करें ये विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्र की अदालत और जज है जिसने ट्रंप के तुगलकी जन्म से नागरिकता मिलने के कानून वाले फरमान पर रोक लगा दी है !

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के कोर्ट ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश को ‘असंवैधानिक’ बताया है, जिसमें उन्होंने जन्म के आधार पर नागरिकता देने का अधिकार खत्म कर दिया था। जज ने इसके साथ ही इस कार्यकारी आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। यानी फिलहाल अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को वहां की नागरिकता मिलती रहेगी।
दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के ठीक बाद एक कार्यकारी आदेश जारी किया था जिसमें अवैध प्रवासियों या फिर वीजा पर रहने वाले लोगों के उन बच्चों को अमेरिका की नागरिकता देने से रोकना था जिनका जन्म अमेरिका में होगा। यानी ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता को खत्म करने की घोषणा की थी।
ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले 4 राज्यों वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनॉयस और ओरेगेन ने कोर्ट में अपील की थी। इन राज्यों ने दावा किया कि ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में दिए गए नागरिकता के अधिकार का उल्लंघन करता है।