मणिपुर में सीएम के इस्तीफे के बाद विधानसभा सत्र रद्द राज्यपाल का आदेश ‘अमान्य’ और असंवैधानिक; कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना

कांग्रेस की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष कैशम मेघचंद्र ने मंगलवार को कहा कि 12वीं मणिपुर विधानसभा के सातवें सत्र को रद्द करने का राज्यपाल अजय कुमार भल्ला का आदेश ‘अवैध और असंवैधानिक’ है।
The order issued by Hon’ble Governor of Manipur dated 9th February 2025 , thereby declaring the order dated 24th January 2025 as ‘null and void’ is illegal and unconstitutional .
There is no move to summon Assembly Session even if today is the last day for a constitutionally… https://t.co/xdGoeeRRk9 pic.twitter.com/YpEHewm9H8— Keisham Meghachandra Singh (@meghachandra_k) February 11, 2025
एन बीरेन सिंह के नौ फरवरी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल ने एक आदेश जारी कर विधानसभा सत्र बुलाने के अपने पिछले निर्देश को अमान्य घोषित कर दिया था।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मेघचंद्र ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मणिपुर के माननीय राज्यपाल द्वारा नौ फरवरी 2025 को जारी किया गया आदेश, जिसके द्वारा 24 जनवरी 2025 के आदेश को ‘अमान्य’ घोषित किया गया है, अवैध और असंवैधानिक है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मणिपुर विधानसभा की संवैधानिक रूप से अनिवार्य बैठक का आज अंतिम दिन होने के बावजूद विधानसभा सत्र बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ’’
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘मणिपुर में कुछ घंटों बाद संवैधानिक संकट का सामना करना पड़ेगा। आशा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहेंगे। हम राष्ट्रपति शासन के कदम के खिलाफ खड़े होंगे।’’