पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश, दोषी को 10 दिन में फांसी देने का प्रावधान !

कोलकाता रेप-मर्डर के खिलाफ डॉक्टरों के प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन एंटी रेप बिल पेश कर दिया है। बिल में दोषियो के लिए 10 दिन में फांसी का प्रावधान है।


ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश बलात्कार विरोधी विधेयक का नाम अपराजिता महिला एवं बाल (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन) विधेयक, 2024 होगा. पश्चिम बंगाल सरकार के बलात्कार विरोधी विधेयक में बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड या मृत्युदंड का प्रस्ताव है.

मृत्युदंड देने का प्रावधान तब है जब अपराध के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह बेहोश हो जाती है

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