ज्ञानवापी के व्यास तहखाना में जारी रहेगी पूजा-पाठ, इलाहाबाद HC कोर्ट का फैसला !
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदू पूजा-पाठ की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी. हाई कोर्ट के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद समिति की याचिका को खारिज करते हुए कहा, “व्यास तहखाना’ में हिंदू प्रार्थनाएं जारी रहेंगी.”
उच्च न्यायालय के समक्ष अपील 1 फरवरी को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) द्वारा दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील के तुरंत बाद व्यास जी का तहखाना में पूजा की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।
समिति का यह रुख था कि व्यास तहखाना मस्जिद परिसर का हिस्सा होने के नाते उनके कब्जे में था और व्यास परिवार या किसी अन्य को तहखाना के अंदर पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है।